हरियाणा के रोहतक जिले में सरकार की हर घर हर गृहणी योजना को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट कहा कि यह योजना अंत्योदय परिवार की महिलाओं के लिए है। इस योजना से कोई भी लाभार्थी छुटना नहीं चाहिए।
.
डीसी ने निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर- हर ग्रहणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवार 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।
रोहतक में 197194 लाभार्थी परिवार डीसी धीरेंद्र ने बताया कि रोहतक में 197194 बीपीएल व अंत्योदय परिवार है, जिनका इस योजना के अंर्तगत पंजीकरण करवाया जाना है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए वार्ड व गांव अनुसार जागरूकता अभियान चलाएं।
सरकार की हर घर हर गृहणी योजना।
सीएससी सेंटर से करें आवेदन डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अपने नजदीक सीएससी सेंटर (अटल सेवा केन्द्र) में जाकर हर घर-हर ग्रहिणी योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पात्र परिवार आनलाईन पंजीकरण के लिए https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने की पात्रता आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड इस योजना के लिए पात्र परिवार हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, गैस सिलेंडर खाते की कॉपी जिस पर एलपीजी आईडी, एलपीजी उपभोक्ता नंबर लिखा हो, फैमिली आईडी से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाते की कॉपी जो फैमिली आईडी से जुड़ा है, साथ भरने होंगे।