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सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है: इसमें वक्फ संशोधन समेत 12 बिल पिछले साल लाई, बजट समेत 4 नए बिल इस सेशन में आएंगे


नई दिल्ली3 मिनट पहले

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संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार ने वक्फ (अमेंडमेंट) बिल के अलावा तीन नए बिल को सूचीबद्ध किया है। वक्फ बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) गुरुवार को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है।

इस सत्र में बजट और वक्फ बिल सहित कुल 16 बिलों पर कार्यवाही हो सकती है। इसमें से 12 बिल 2024 के मानसून और शीतकालीन सत्र में पेश किए जा चुके हैं।

वहीं बजटीय प्रावधानों के फाइनेंस बिल सहित चार नए बिल इस सत्र में पेश हो सकते हैं। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जैक्ट्स,त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल शामिल हैं।

दो भाग में होगा संसद का बजट सत्र

संसद का बजट सत्र दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। दोनों भागों को मिलाकर कुल 40 दिन में 27 बैठकें होंगी।

पहला भाग: 31 जनवरी (शुक्रवार) से 13 फरवरी (गुरुवार), 14 दिन में 9 बैठकें होंगी।

31 जनवरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा।

1 फरवरी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातार आठवीं बार बजट पेश करेंगी।

12-13 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे और सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी।

दूसरा भाग: 10 मार्च (सोमवार) से 4 अप्रैल (शुक्रवार) तक, 26 दिन में 18 बैठकें होंगी।

10 मार्च: अलग-अलग मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मंजूरी।

1. द बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ। यह 5 बैंकिंग कानूनों में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी शामिल है। इसके जरिए सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल, अनक्लेम्ड अमाउंट के सेटलमेंट से जुड़े संशोधन किए जाएंगे।

2. द रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024- दिसंबर, 2024 में लोकसभा से पास हो चुका है। यह इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट- 1905 को खत्म करके, रेलवे बोर्ड से जुड़े प्रावधानों को द रेलवेज एक्ट- 1989 में शामिल करेगा।

3. द डिजास्टर मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2024- दिसंबर, 2024 में लोकसभा से पास हो चुका है। इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा यह राज्यों को प्रदेश राजधानी और शहरों के लिए अलग अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का भी अधिकार देगा।

4. द ऑयलफील्ड्स (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। इसके जरिए 1984 के ऑयलफील्ड्स (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। इसमें पेट्रोलियम माइनिंग लीज से जुड़े प्रावधान होंगे।

5. द बॉयलर्स बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। यह 1923 के बॉयलर्स एक्ट की जगह लेगा। देश में बॉयलर्स (इंडस्ट्रियल उपयोग में लिक्विड वगैरह उबालने की मशीन) मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े साफ कानून नहीं हैं। यह राज्य सरकारों को इस संबंध में ज्यादा ताकत देगा।

6. द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कौंस्टिटुऐंसी ऑफ द गोवा बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके जरिए गोवा विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अभी वहां एक भी सीट ST के लिए रिजर्व नहीं है।

7. द वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2024- यह 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया गया था। इसके जरिए सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड के संरचना में बदलाव किया जाएगा। साथ ही वक्फ के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी प्रावधान किया जाएगा।

8. द मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2024- इसे वक्फ बिल के साथ ही अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह द मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 को खत्म करेगा। हालांकि यह वक्फ एक्ट 1995 पर लागू नहीं होगा।

9. द बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह 169 साल पुराने 1856 के द इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट की जगह लेगा। इसके जरिए केंद्र सरकार कानून से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी।

10. द कैरीज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, 2024- अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था। यह 100 साल पुराने द इंडियन कैरीज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट की जगह लेगा।

11. द कोस्टल शिपिंग बिल, 2024- यह दिसंबर, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 की जगह लेगा। यह बिल भारत के भीतर समुद्री व्यापार में लगे जहाजों के रेग्यूलेशन के लिए लाया गया है। यह शिप, बोट जैसे अन्य जहाजों पर भी लागू होगा।

12. द मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह 1958 के मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 की जगह लेगा। यह पानी के जहाजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा। साथ ही जहाज मालिकों के लिए भी जरूरी प्रावधान करेगा।

13. द फाइनेंस बिल, 2025- इसके जरिए 2025-26 के बजटीय प्रावधानों का प्रस्ताव किया जाएगा।

14. द प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जैक्ट्स बिल, 2025- यह इस सेशन में पेश किया जा सकता है। इस बिल के जरिए एविएशन फाइनेंसिंग से जुड़े प्रावधान किए जाएंगे।

15. द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025- इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने की योजना थी, लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा न हो सका। इसके बजट सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस बिल के जरिए गुजरात के आणंद में बने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (IRMA) को एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। इस राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी होगा।

16. द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025- यह बिल इमिग्रेशन और विदेशियों से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए लाया जा सकता है।

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