मोहाली स्थित एनआईए की अदालत ने सुनाया फैसला।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार मंगवाने के मामले छह लोगों को उम्र कैद व तीन दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है।
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आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश संधू, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह बिंदा, मानसिंह और गुरदेव सिंह को धारा 120बी, 121ए, 122 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह और रोमनदीप सिंह उर्फ रोमन को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
एनआईए ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 120बी, 121, 121ए, 122, 489बी, 489सी, 379, शस्त्र अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 18ए, 23, 38, 25(1), 25(3), 25(4), 27(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया था।