सहारनपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2017 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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कोर्ट ने एक अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जबकि एक अभियुक्त की मौत पहले ही हो चुकी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 आलोक शर्मा की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये सजा सुनाई है।
शासकी अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव साल्हापुर के रहने वाले सचिन आर्य ने 14 मई 2017 को थाने में आकर तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उसका चचेरे भाई सौरभ अपनी बाइक अपने गांव से नकुड़ जा रहा था। तभी रास्ते में आरोपी सोमवीर उर्फ सोहनवीर, प्रवीन, अंकुश, अंकित और प्रवीण उर्फ काला ने सौरभ की बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से सौरभ सड़क पर गिर गया। आरोपियों ने सौरभ के गले में कपड़े का पर्ना फंसाकर पकड़ लिया। उसके सीने में तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने के बाद सौरभ खून से लथपथ हो गया। हमलावर अपने बाइक और कार से आए थे, जो फरार हो गए।
सौरभ के गोली लगने की सूचना जब सचिन को मिली तो वो अपने छोटे भाई विवेक को लेकर मौके पर पहुंचा। सौरभ को गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। रास्ते में सौरभ ने घायल अवस्था में प्रवीण का नाम लिया। जिसने बताया कि सोमवीर उर्फ सोहनवीर, प्रवीन, अंकुश, अंकित और प्रवीण उर्फ काला ने उसके गोली मारी है। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। रास्ते में भी सौरभ ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शासकी अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने चार्जशीर्ट कोर्ट में पेश की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 आलोक शर्मा की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सोमवीर उर्फ सोहनवीर, अंकुश और अंकित को दोषी करार दिया।
तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान 20 अगस्त 2017 को प्रवीण उर्फ काला की मौत हो गई। जबकि प्रवीन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है।