सनी गुप्ता, संभल4 मिनट पहले
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सांसद बर्क के आवास मामले में 27 फरवरी को सुनवाई।
संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब अगली 24 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि बीती 23 जनवरी को अधिवक्ताओं की आपत्ति के बाद एसडीएम ने पालिका ईओ और जेई की आख्या रिपोर्ट आने के बाद कुछ ओर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। बीती 10 फरवरी को एसडीएम ने अर्थदंड के रुप में 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया था।
सोमवार को संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र एसडीएम संभल मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर बिना नक्शा पास कराएं मकान निर्माण के मामले में अपना जवाब दाखिल करना था।

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का मामला।
सांसद की ओर से अधिवक्ता क़ासिम जमाल एवं मौ. नईम ने प्रस्तुत होकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। सपा सांसद को बिना नक्शा पास कराएं मकान निर्माण के मामले में तीन नोटिस दिए गए हैं। बीती 23 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता ने जेई की रिपोर्ट को गलत ठहराया था।
एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि आज माननीय सांसद जी को साक्ष्य और पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस मामले में 24 फरवरी की तिथि नियत की गई है।