Monday, June 2, 2025
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सागर में पट्टे की जमीन पर कब्जा: पटवारी साल में दो बार करेंगे निरीक्षण; अवैध मालिकों पर होगी कार्रवाई, जनसुनवाई में आई शिकायतें – Sagar News



सागर में शासकीय पट्टे की जमीनों पर कब्जों का सत्यापन किया जाएगा। पटवारी साल में दो बार शासकीय पट्टेदारों की भूमियों का मौके पर निरीक्षण करेंगे। बिना अधिकार के कब्जा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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जनसुनवाई में शासकीय पट्‌टदारों की जमीन पर अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कलेक्टर हरकत में आए हैं। इससे स्पष्ट होता है जिले में गरीब, कमजोर वर्ग को दिए गए पट्टे की भूमि पर अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि शासकीय भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य भूमिहीन किसान, मजदूरों को उनके जीवन यापन के लिए दिए गए हैं। इन भूमियों पर पट्टेदारों का कब्जा सुनिश्चित करना राजस्व अधिकारियों का दायित्व है।

इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में शासकीय पट्टेदारों की भूमि पर दूसरे व्यक्तियों के कब्जे होने की शिकायतें मिल रही हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उक्त शिकायतों के निराकरण और अन्य पट्टेदार जमीन पर वैद्य कब्जा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और पटवारियों को निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जिले के सभी पटवारी साल में दो बार शासकीय पट्टेदारों की भूमियों का मौके पर निरीक्षण करेंगे। फसल बोने के समय यह सुनिश्चित करें कि फसल पट्टे की भूमि पर पट्टेदार द्वारा ही बोई गई है। साथ ही फसल काटते समय भी यह देखा जाए कि फसल शासकीय पट्टेदार द्वारा ही काटी गई है।

अवैध कब्जा मिलने पर कार्रवाई करें भौतिक सत्यापन के समय शासकीय पट्टेदार की भूमि पर यदि किसी अन्य व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है। इस पर पटवारी जांच रिपोर्ट पंचनामा के साथ संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि संबंधित राजस्व अधिकारी ऐसे प्रकरणों में जल्द सुनवाई करते हुए संबंधित पट्टेदारों को उनके पट्टे की भूमि का आधिपत्य दिलाएंगे।

इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार जब भी क्षेत्र में भ्रमण पर जाते हैं तो वे शासकीय पट्टेदारों से उनकी भूमि के कब्जे के संबंध में पूछताछ जरूर करें। यदि संभव हो तो नमूने के तौर पर कुछ पट्टों की भूमि स्थल निरीक्षण भी करें। ताकि शासकीय पट्टेदारों को उनके पट्टे की भूमि पर आधिपत्य सुनिश्चित किया जा सके।



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