Friday, April 18, 2025
Friday, April 18, 2025
Homeराज्य-शहरसिंगरौली में फसल अवशेष जलाने पर 10 जून तक प्रतिबंध: दर्ज...

सिंगरौली में फसल अवशेष जलाने पर 10 जून तक प्रतिबंध: दर्ज होगा आपराधिक मामला, पर्यावरण संरक्षण के लिए कलेक्टर का आदेश – Singrauli News



सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने फसल अवशेष जलाने पर आज मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत कटी हुई फसलों के डंठल और भूसा जलाने पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

.

यह आदेश आज से लेकर 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।

नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नरवाई जलाने से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इससे प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतुओं का नुकसान होता है। ये जीव-जंतु खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कलेक्टर ने बताया कि खेत में पड़ा कचरा, भूसा और डंठल प्राकृतिक रूप से सड़कर खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाना ऊर्जा को नष्ट करने के समान है। नियम का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एकपक्षीय आदेश पारित करेंगे।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular