सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने फसल अवशेष जलाने पर आज मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत कटी हुई फसलों के डंठल और भूसा जलाने पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
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यह आदेश आज से लेकर 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।
नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नरवाई जलाने से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इससे प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतुओं का नुकसान होता है। ये जीव-जंतु खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कलेक्टर ने बताया कि खेत में पड़ा कचरा, भूसा और डंठल प्राकृतिक रूप से सड़कर खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाना ऊर्जा को नष्ट करने के समान है। नियम का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एकपक्षीय आदेश पारित करेंगे।