सिरसा जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला सिरसा की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा कि हाल के
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शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका
समारोह में हवाई फायरिंग से मानव जीवन व संपत्ति को खतरा तथा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही विवाह और अन्य समारोह के अवसरों पर तेज आवाज में डीजे बजाने के कारण ध्वनि-प्रदूषण भी होता है। आदेशों में कहा कि कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग नहीं कर सकते।
प्रतीकात्मक फोटो।
होटल मालिकों को देना होगा लिखित आश्वासन
आदेशों के अनुसार होटल मालिकों व प्रबंधकों को लिखित में यह आश्वासन देना होगा कि उनके परिसर में समारोह के दौरान हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को सभी होटल परिसर में सीसीटीवी लगाने और होर्डिंग लगाकर चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए है। सीसीटीवी और डीवीआर की रिकार्डिंग क्षमता 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए।
आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।