Monday, December 30, 2024
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सिवनी में कलेक्टर का आदेश हुआ बेअसर: हॉर्न बजाते चल रहे वाहन, वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए थे – Seoni News



जिले के पेंच टाइगर पेंच नेशनल के खवासा से टुरिया गेट पहुंच मार्ग में वन्य प्राणियों की सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। इस सिंगल लेन मार्ग पर टू

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तेज गति से चलाए जा रहे वाहनों के कारण वन्य जीवों के उनकी चपेट में आने की आशंका भी रहती है। इतना ही नहीं वाहनों से उतरकर पर्यटकों व अपने निजी वाहनों से घुमने आने वाले इस मार्ग पर वाहन से उतरकर फोटो वीडियो भी बना रहे हैं। जबकि वाहनों से उतरने को लेकर भी प्रतिबंधात्मक आदेश में मनाही की गई थी।

मई माह में जारी हुआ था आदेश

खवासा से दुरिया गेट के बीच निर्मित मार्ग पर वन कक्ष- 330, 331, 328, 347 और 370 के तहत करीब 12 किमी के वन-क्षेत्र से होकर गुजरे मार्ग में वाहनों को धीमी गति से चलाने, किसी प्रकार के हॉर्न की आवाज न करने, वाहन से चलते समय किसी प्रकार का कोलाहल न करने का आदेश मई माह में सिवनी कलेक्टर की ओर से जारी किया गया था।

मार्ग के लगभग 12 किमी हिस्से में वाहन सवार व्यक्ति को वाहन से उतरने का प्रयास न करने को भी कहा गया था। पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन को भी निर्देशित किया गया था कि इस मार्ग में स्थित बैरियर में प्रत्येक वाहन की चेकिंग करते हुए वाहन चालक और वाहन में बैठे लोगों को निर्देशों का पालन करने के लिए समझाइश देने को कहा गया था। हालांकि, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जिससे आदेश की आशंका बनी हुई है।



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