जहीर अहमद | बिजनौर5 मिनट पहले
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बिजनौर में सेल्समैन की हत्या का आरोपी दोषी करार।
बिजनौर में एक सेल्समैन की हत्या और लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी फरमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है।
मामला 31 मई 2016 का है, जब परमार्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सेल्समैन महेश चंद्र शर्मा नूरपुर में पेमेंट लेने गए थे। दोपहर करीब एक बजे नूरपुर खालसा इंटर कालेज के पास स्थित आरके ट्रेडर्स से 2.40 लाख रुपए लेकर जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठे, दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जांच में फरमान, राजू वाल्मीकि और सद्दाम का नाम सामने आया। पुलिस ने फरमान को गिरफ्तार कर उससे लूट की राशि, हत्या में प्रयुक्त तमंचा और चाकू बरामद किया। सद्दाम अभी भी फरार है और उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। वहीं राजू वाल्मीकि को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
न्यायालय के इस निर्णय से अपराधियों को कड़ा संदेश गया है कि कानून अपना काम कर रहा है और अपराध करने वालों को उचित सजा मिलेगी।