हरियाणा के सोनीपत में कोर्ट ने छात्र की हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगस्त 2022 में छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद दोषी बेगा गांव के रहने वाल
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जानकारी के अनुसार सोनीपत के मोहाना गांव का रहने वाला नितिक गन्नौर में इन्वर्टर बैटरी ठीक करने का काम करता था। वह गन्नौर में शेखपुरा के रहने वाले अपने मौसा राकेश की दुकान पर बैठता था। नितिक की बेगा गांव के रहने वाले हरिश के साथ कहासुनी हो गई थी। पुलिस के अनुसार 26 अगस्त 2022 को हरिश समालखा के रहने वाले अपने दोस्त नीरज के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा था।
वहां दोनों में फिर से कहासुनी हो गई। इस बीच हरीश ने नीरज के बैग से पिस्तौल निकाल कर नितिक को गोली मार दी। नितिक की निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। नितिक के पिता गुलाब सिंह ने वारदात को लेकर गन्नौर थाना में केस दर्ज कराया गथा। पुलिस ने बाद में हरीश व नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से ये केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की कोर्ट में चल रहा थ्दा।
पुलिस ने नीरज से पूछताछ की तो उसने बताया था कि पिस्तौल उसने समालखा में गुड़ बेचने वाले से खरीदी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वारदात को लेकर पुलिस क्षरा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान पर हरीश हत्या का दोषी माना गया। कोर्ट ने अब उसे उम्रकैद की सजा दी और जुर्माना भी लगाया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।