Friday, April 11, 2025
Friday, April 11, 2025
Homeदेशसोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट...

सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामला हमारे दायरे से बाहर, संसद से कानून बनाने को कहें


नई दिल्ली13 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर काननी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा- यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें। यह हमारे दायरे से बाहर है।

हालांकि कोर्ट ने अन्य अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है।

बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन सिस्टम बनाने की मांग जेप फाउंडेशन की याचिका में केंद्र सरकार और अन्य अथॉरिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच को रेगुलेट करने के लिए बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन जैसा एज वैरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा बाल संरक्षण नियमों का पालन करने में असफल रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई थी।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट तैयार

अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी किया गया था।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग Mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जा रहा है।

ना​बालिग के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पैरेंट्स के मोबाइल-ईमेल पर आएगा OTP सोशल मीडिया पर नाबालिगों के अकाउंट खोलने के लिए पैरेंट की सहमति के प्रावधान का एक मॉर्डल सामने आया है। आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पैरेंट्स के मोबाइल फोन और ईमेल पर ओटीपी (OTP) आएगा।

ये ओटीपी डिजिटल स्पेस में पहले से मौजूद बच्चों और पैरेंट्स की डिजिटल आईडी कार्ड के आधार पर जनरेट होगा। इसके जरिए बच्चों या माता पिता का डेटा पब्लिक नहीं होगा। उम्र और कंफर्म की परमिशन भी पैरेंट से ली जा सकेगी।

दैनिक भास्कर के सूत्रों के मुताबिक पैरेंट की परमिशन हमेशा के लिए नहीं होगी। उन्हें जब लगेगा कि उनकी परमिशन का गलत यूज हो रहा है या ये परमिशन धोखे से ली गई है, परमिशन के बारे उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वे इसे परमिशन को वापस भी ले सकेंगे।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular