शिवपुरी जिले की पिछोर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। आरोपी ने अवैध हथियार के साथ खुद का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। फोटो वायरल होने के बाद उस पर पुलिस ने मामला दर्
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जानकारी के अनुसार, पिछोर अनुविभाग के कंचनपुर ठुनी गांव निवासी भंवर पिता मानसिंह गुर्जर ने सोशल मीडिया पर दो हथियारों के साथ फोटो अपलोड किए थे। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने भंवर सिंह को एक अवैध हथियार के साथ पकड़ा और दूसरा हथियार भी उसके घर से बरामद कर आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए उसे यह सजा सुनाई है।
महिला की हत्या कर लूटने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
इधर, शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने एक महिला के साथ लूटपाट करने के बाद सिर पर पत्थर मारकर निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया हैं।
जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी 2022 को बैराड़ के खरई डाबर गांव निवासी पंखोबाई घर से मवेशियों को चारा लेने निकली थी। इसके बाद वह शाम को वापस नहीं लौटी थी। शाम को उसकी लाश एक खेत पर पड़ी मिली। महिला के जेवर भी गायब मिले थे। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
इसके बाद मामले में आरोपी शिवदयाल पिता गनेशा जाटव को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार लिया, इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।