शन्नू ख़ान | रामपुर3 मिनट पहले
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रामपुर में हत्या और मारपीट के एक मामले में चार दोषियों को कड़ी सजा मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंगन लाल, काकुल, कपिल और पप्पू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामला थाना मिलक क्षेत्र का है। आरोपियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना के बाद 20 नवंबर 2023 को पुलिस ने धारा 302, 323, 307, 324, 325/34 के तहत मामला दर्ज किया था।
दोषियों में अंगन लाल, उसका बेटा काकुल और कपिल ग्राम खाता चिन्तामन के रहने वाले हैं। चौथा आरोपी पप्पू ग्राम किरा का निवासी है। पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में मजबूत पैरवी की।
पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और समयबद्ध अभियोजन के चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता का एक और उदाहरण है, जिसके तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।