बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश माननीय पंकज कुमार जैन की अदालत ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी बाबूलाल तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपए
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यह थी घटना
घटना 29 अगस्त 2022 की रात भोपाल के स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि द्वारका नगर पुलिया के आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। यह सूचना खुद बाबूलाल तिवारी ने पुलिस को दी थी। मृतक की जेब से मिले विजिटिंग कार्ड के आधार पर उसकी पहचान रघुवीर लोधी के रूप में हुई।
पुलिस जांच में सामने आया कि घटनास्थल के पास स्थित रिसिका जनरल स्टोर्स के सीसीटीवी फुटेज में रात 10:39 बजे से 10:43 बजे के बीच बाबूलाल तिवारी को नशे की हालत में रघुवीर लोधी को अपनी झोपड़ी की ओर ले जाते देखा गया। इसके बाद, 11:13 बजे बाबूलाल तिवारी बदहवास स्थिति में नमकीन खरीदने पहुंचा।
घटनास्थल पर शराब की खाली बोतलें और नमकीन के पैकेट मिले। पूछताछ में बाबूलाल तिवारी ने स्वीकार किया कि उसने रघुवीर लोधी के साथ शराब पी थी। इसी दौरान रघुवीर ने गाली-गलौच की, जिससे गुस्से में आकर बाबूलाल ने पत्थर की फर्शी से उसका सिर कुचल दिया। बाद में, सबूत छुपाने के लिए उसने खुद ही पुलिस को अज्ञात शव पड़े होने की सूचना दी।
पुलिस ने बाबूलाल तिवारी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मजबूत साक्ष्यों, तर्कों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।