हरियाणा में अब प्राइवेट ब्लड बैंक बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बीती 12 नवंबर को आयोजित हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार, रक्तदान शिविर के लिए
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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त ब्लड यूनिट्स सुनिश्चित करना है। राज्य में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नए नियम के तहत क्या हैं शर्तें?
प्राइवेट ब्लड बैंक को शिविर आयोजित करने से पहले संबंधित जिले के सिविल सर्जन को सूचित करना होगा। इसके अलावा रक्तदान शिविर से एकत्रित ब्लड यूनिटों का 10 से 30 प्रतिशत सरकारी ब्लड सेंटर को देना अनिवार्य होगा, यदि आवश्यक हो।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए आदेशों की कॉपी।
अन्य राज्यों के ब्लड बैंक के लिए अनुमति जरूरी
हरियाणा में बाहर से आकर शिविर लगाने वाले अन्य राज्यों के ब्लड बैंकों को पुराने नियमों के तहत पहले की तरह पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम
स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि शिविर आयोजित करने वाले निजी ब्लड बैंक को राज्य के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि रक्तदान शिविर स्वैच्छिक और सुरक्षित हों। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ब्लड बैंक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्तदान की प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे।