झारखंड हाईकोर्ट ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही, बीसीसीएल के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सुशील एंड कंपनी को काली सूची में डालने का आदेश दिया था। कंपनी पर अवैध रूप से कोयला बेचने का आरोप बीसीसीएल
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कोर्ट ने सुशील एंड कंपनी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि बीसीसीएल का 19 जनवरी 2015 का आदेश आधारहीन है। बीसीसीएल ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच नहीं की थी। इस वजह से कंपनी को 12 साल तक काली सूची में रहना पड़ा। इसलिए, अदालत ने बीसीसीएल के आदेश को रद्द करते हुए दो लाख का जुर्माना लगाया।