Wednesday, June 18, 2025
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हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में आज CPS को लेकर चर्चा: विधानसभा के शीत-कालीन सत्र की डेट और होम-स्टे पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी – Shimla News


कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें विधानसभा के शीत कालीन सत्र के अलावा मुख्य संसदीय सचिव को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को CPS की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार की याचिका अभी एडमिट होनी है।

लिहाजा कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी, ताकि सर्वोच्च अदालत में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इस फैसले के कारण सरकार को झटका लगा है। सियासी गलियारों में विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर चर्चा हो रही है। लिहाजा सियासी संकट से बचने को सरकार आज चर्चा करेगी।

विधानसभा के शीत सत्र की तिथि पर लग सकती है मुहर

प्रदेश में दिसंबर विधानसभा का शीत-कालीन सत्र तय है। इसकी तिथि भी आज कैबिनेट में तय हो सकती है। हिमाचल विधानसभा का शीत कालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होना है।

सरकार के दो साल पूरा करने को लेकर हो सकती है चर्चा

हिमाचल सरकार 11 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। 2 साल पूरा करने पर सरकार जश्न मनाएगी या नहीं? इसका फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। यदि मनाया जाए तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए और कहा मनाया जाए, इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है।

कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सरकार के दो साल के जश्न को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बीते साल जब सरकार को एक साल हुआ था, तब धर्मशाला में जश्न मनाया गया था।

कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी फैसला हो सकता है। इसी तरह सीएम की बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।

होम स्टे पॉलिसी पर भी हो सकती है चर्चा

कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही होम स्टे पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। दरअसल, राज्य सरकार बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा होम स्टे चलाने पर रोक लगा सकती है, क्योंकि बीते सालों के दौरान जिन लोगों को धारा 118 के तहत रिहायशी मकान के लिए जमीन दी गई थी उन्होंने उन मकानों में होम स्टे शुरू कर दिए है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता।

इसी तरह संशोधित पॉलिसी में पंजीकरण अनिवार्य होगा और शुल्क की दर्रें बढ़ाई जा सकती है। होम स्टे में बिजली और पानी व्यवसायिक दरों पर किया जा सकता है।



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