हरियाणा के हिसार जिले में जिला अदालत ने हांसी की जगदीश कॉलोनी में 57 वर्षीय निर्मला के मकान में घुसकर चोरी व छीना झपटी करने के मामले में हांसी की हनुमान कालोनी मुकेश को 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे निशांत की अदालत ने दोषी को 80 हजार का जुर्माना है।
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2022 में दर्ज हुआ था केस
अदालत में चले अभियोग के अनुसार निर्मला की शिकायत पर हांसी सिटी थाना में 14 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ था। निर्मला ने बताया था कि उसके 2 बेटे व एक बेटी है। सभी विवाहित हैं और बड़ा बेटा विनोद मुझसे अलग रहता है। छोटा बेटा गुरमीत मेरे साथ रहता है। पुत्रवधू मायके गई हुई थी। 13 अगस्त की देर रात करीब 2.30 बजे आंगन में सो रही थी। तब छत से सीढ़ियों के रास्ते 2 चोर अंदर आए थे। कमरे में रखी अलमारी में से सामान निकाल लिया था।
प्रतीकात्मक फोटो।
एक चोर का कटा था दाहिना हाथ
तब बरामदे में सो रहे बेटे गुरमीत की आंख खुल गई थी। उसने आवाज लगाई कि चोर घुस गए हैं। तब दोनों चोर सीढ़ियों के रास्ते भागने लगे, तो मैंने उन्हें पकड़ लिया था। उनमें से एक चोर का दाहिना हाथ कटा हुआ था। उन दोनों को पहचान लिया था। उनमें से एक ने दांतों से हाथ पर काट लिया था, फिर डंडा उठाकर मारा था। कान से सोने की बालियां तोड़ भागने लगे। बेटे ने मुकेश को पकड़ा था।
पड़ोसियों के आने के बाद अलमारी को संभाला, तो उसमें सोने की अंगूठी, झुमके, चेन, तबीजी, चांदी की पायल, 38 हजार का कैश चोरी मिला।