अमृतसर शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने ट्रेड लाइसेंस समय पर न नवीनीकरण कराने पर अब 1 मई से जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो कारोबारी अपने लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें 25 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। इसक
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नगर निगम के अनुमान के अनुसार, अमृतसर शहर में 55,000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। हालांकि, पिछले वर्ष केवल 15,801 व्यापारियों ने ही अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया और कंजरवेंसी शुल्क अदा किया। निगम के अनुसार, वर्तमान में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ₹500 और वार्षिक कंजरवेंसी शुल्क ₹300 है।
स्टाफ की कमी बनी चुनौती
व्यवस्था को लागू करने में निगम को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम में स्टाफ की भारी कमी है और कोई नया सर्वे भी नहीं हुआ है, जिससे वास्तविक कारोबारों की संख्या का सटीक आंकलन संभव नहीं हो पा रहा। व्यापारिक लाइसेंस शाखा में फिलहाल केवल दो निरीक्षक कार्यरत हैं, जबकि क्लेरिकल स्टाफ पूरी तरह अनुपस्थित है। इसके कारण निरीक्षकों को भी कई बार अन्य विभागीय कार्यों में लगाया जाता है, जिससे लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
2 करोड़ की आय होती है निगम को
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,950 लाइसेंस नवीनीकरण हुए थे, जिससे निगम को ₹1.96 करोड़ की आय हुई थी। वहीं 2024-25 में यह संख्या 15,801 तक पहुंची और ₹2 करोड़ की आय दर्ज की गई। हालांकि, इस वर्ष केवल 851 नए लाइसेंस ही जुड़े, जो कि अपेक्षाकृत कम वृद्धि मानी जा रही है।
नगर निगम आयुक्त गुरप्रीत सिंह औलख ने बताया कि निगम अब लाइसेंस विभाग को मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, “हम व्यापारियों से अपील करते हैं कि वे समय पर अपने ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराएं ताकि उन्हें अतिरिक्त जुर्माना न चुकाना पड़े।”
ऑनलाइन पोर्टल से करें भुगतान
नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि निगम का ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से लाइसेंस नवीनीकरण और शुल्क भुगतान किया जा सकता है, अब पुनः सक्रिय कर दिया गया है। यह पोर्टल 20 दिनों तक बंद रहने के बाद नए वित्तीय वर्ष के अनुसार अपडेट किया गया है। नगर निगम की इस सख्ती को लेकर व्यापारिक संगठनों और व्यवसायियों में भी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अब देरी करने पर सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।