Saturday, June 14, 2025
Saturday, June 14, 2025
Homeराज्य-शहर17 दिन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे: मंत्री स्टाफ...

17 दिन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे: मंत्री स्टाफ के कर्मचारी भी देंगे रिपोर्ट, दिसंबर 2024 तक कहां, कितनी अचल संपत्ति – Bhopal News



प्रदेश के 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 17 दिनों के अंदर अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उन्हें बताना होगा कि देश के किसी भी राज्य या मध्यप्रदेश में उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। इसके सा

.

इसी के साथ राज्य मंत्रालय ने प्रदेश के मंत्री स्टाफ में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से भी उनकी संपत्ति का ब्योरा इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। मध्यप्रदेश में अफसरों को देना होगा संपत्ति का विवरण: नए निर्देश जारी

मध्यप्रदेश में वर्तमान में 459 आईएएस पदों में से 382 पद पर अधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह, 296 स्वीकृत आईएफएस पदों में से 215 पद पर आईएफएस और 319 स्वीकृत आईपीएस पदों में से 271 पदों पर आईपीएस कार्यरत हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के इन अधिकारियों को वर्ष 2024 में खरीदी गई अचल संपत्तियों का ब्योरा शासन को प्रस्तुत करना होगा।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके अनुसार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य है। सभी अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच वर्ष 2024 की स्थिति में अपनी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन तय फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके साथ ही, इस जानकारी की हार्ड कॉपी भी शासन को भेजनी होगी।

जानकारी में क्या-क्या देना होगा:

  • यदि संपत्ति मध्यप्रदेश के बाहर है, तो उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी।
  • पैतृक संपत्ति का विवरण, जिसमें स्पष्ट करना होगा कि वह संपत्ति पूर्वजों से मिली है।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा अर्जित संपत्ति का स्थान, खसरा नंबर और क्षेत्रफल।
  • संपत्ति कब खरीदी गई, खरीदते समय उसका मूल्य क्या था और वर्तमान बाजार मूल्य।

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आईएएस अफसरों को अलग से निर्देश जारी किए हैं, ताकि समय सीमा के भीतर सभी विवरण सुनिश्चित किए जा सकें।

मंत्री स्टाफ में शामिल कर्मचारियों को भी बताना होगी संपत्ति

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के साथ मंत्री स्टाफ में शामिल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी उनकी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय में जीएडी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिस्ट, तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों के साथ मंत्री स्थापना में पदस्थ मंत्रालयीन सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में अपनी अचल सपत्ति की जानकारी देना होगा।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular