भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र में 32 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का फर्जी वसीयतनामा बनाकर जमीन हड़पने की साजिश का मामला सामने आया है। मेहगांव पुलिस ने सोमवार को इस मामले में पिता-पुत्र, रिश्तेदारों और वकीलों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज
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फरियादी ऊषा जादौन ने इस मामले की शिकायत बीते दिनों जनसुनवाई में एसपी डॉ. असित यादव से की थी। एसपी के निर्देश पर मेहगांव टीआई महेश शर्मा ने जांच की। इस दौरान वसीयतनामे में मृतक के हस्ताक्षरों की जांच भोपाल की क्यूडी शाखा से कराई गई, जिसमें हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।
पिता के नाम की 32 बीघा जमीन पर की गई साजिश फरियादी ऊषा जादौन निवासी भारौली ने बताया कि उनके पिता रघुराज सिंह की गोरम मौजे में 7 बीघा व चिटावनी में 25 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि है। वह अपने पिता की इकलौती संतान हैं। उनके पिता 29 दिसंबर 2021 को ग्वालियर में निधन के समय उनके साथ ही रहते थे।
फरियादिया का आरोप है कि उनके चाचा जनवेद सिंह ने पुत्र अर्जुन सिंह व रामेश्वर सिंह के साथ मिलकर 28 जुलाई 2021 को मेहगांव तहसील में फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया। इसमें मृतक रघुराज सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज लगाए गए। इस फर्जीवाड़े में जनवेद का साला गोविंद सिंह गवाह बना, वहीं नोटरी वकील अशोक श्रीवास्तव और वकील सिंह भदौरिया ने दस्तावेज तैयार कराने में मदद की।
नामांतरण के समय हुआ खुलासा ऊषा के मुताबिक, फर्जी वसीयतनामा तैयार करने के बाद चाचा व चचेरे भाइयों ने नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। वहां भूमि के वारिस के रूप में ऊषा का नाम पहले से दर्ज था। मामला जब ऊषा व उनके पति ब्रजेश सिंह जादौन के संज्ञान में आया तो उन्होंने तहसील पहुंचकर हकीकत जानी और पुलिस में शिकायत की।
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी जनवेद सिंह पुत्र गोविंद सिंह राजावत, अर्जुन सिंह व रामेश्वर सिंह पुत्रगण जनवेद सिंह निवासी चिटावली, जनवेद का साला गोविंद सिंह पुत्र पेशगार सिंह भदौरिया निवासी अंगदपुरा अटेर, अभिभाषक अशोक श्रीवास्तव निवासी मेहगांव व वकील सिंह भदौरिया निवासी गोरमी रोड मेहगांव के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।