अतुल भालसे ने बच्ची से रेप कर हत्या की और शव को टंकी में छिपा दिया था।
भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और जघन्य हत्या के आरोपी अतुल भालसे को कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, वारदात में उसका साथ देने वाली मां और बहन को भी दो-दो साल कैद की सजा दी है।
.
विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में तीनों को दोषी ठहराया है। घटना 24 सितंबर की है। बच्ची का अपहरण कर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची का शव उसी की मल्टी के एक बंद फ्लैट से बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार, बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई थी।
आरोपी और उसकी मां-बहन को गिरफ्तार किया था पुलिस ने गहन जांच के बाद फ्लैट में रहने वाले अतुल निहाले, उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल भालसे को गिरफ्तार कर लिया था। थाना शाहजहांनाबाद ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 20 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था।
पुलिस ने आरोप पत्र के साथ डीएनए जांच रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज और पीड़िता के परिजन, चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों सहित अन्य गवाहों की सूची भी पेश की थी।

परिवार समेत बच्ची को तलाशने का नाटक किया घटना के बाद किसी को शक न हो, इसलिए आरोपी बच्ची के परिजन के साथ उसे तलाशने का नाटक करता रहा। उनके साथ रहकर पुलिस की एक्टिविटी पर भी नजर रखे रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वह बच नहीं पाएगा, तो अपने फ्लैट का ताला लगाकर फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
फॉगिंग के दौरान बच्ची को फ्लैट में खींचा था अतुल भालसे के खिलाफ खरगोन में पहले से छेड़खानी, चोरी जैसे 6 अपराध दर्ज हैं। उसकी पत्नी दो साल से अलग रह रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि फॉगिंग के दौरान हुए धुएं का फायदा उठाते हुए उसने बच्ची का मुंह बंद कर अपने फ्लैट में खींच लिया था।
रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। एक दिन तक शव कमरे में बिस्तर के बीच छिपाकर रखा। मक्खियां होने लगीं, तो बॉडी को पानी की टंकी में डाल आया