13 साल की बच्ची से रेप मर्डर का आरोपी।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग से रेप-मर्डर का मामला सामने आया है। खरौद गांव में 61 साल का परदेशी लाल पंकज 13 साल की बच्ची को किडनैप कर अपने घर ले गया था। जहां उसने रेप किया और उसे मारकर तालाब किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था।
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मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के घर से बच्ची के कपड़े मिले। थाने में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 3 साल बाद कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रेप के आरोपी 61 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा मिली है।
डीएनए जांच से हुआ खुलासा
मामला 30 जून 2022 का है। जब नाबालिग बच्ची बिस्किट खरीदने दुकान गई थी। वह घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस को 14 जुलाई को खरौद के तालाब किनारे झाड़ियों में एक नरकंकाल मिला। डीएनए जांच से यह पुष्टि हुई कि नरकंकाल लापता नाबालिग का ही था।
आरोपी के घर से बच्ची के कपड़े मिले
जांच में तालाब किनारे रहने वाले के घर से मृतिका के कपड़े और अन्य सामान बरामद हुए। इसके आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
आरोपी को उम्रकैद की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को कई धाराओं में सजा सुनाई। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड।
धारा 201 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड। धारा 363 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।