छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर में पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने के आरोप में माध्यमिक शाला सिलाजू के शिक्षक रामलाल चौरे को निलंबित कर दिया गया है।
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जानकारी के मुताबिक,शिक्षक रामलाल चौरे द्वारा मतदाता सूची निर्माण के कार्य में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3(1), 3(2) और 3(3) का उल्लंघन किया गया। इस अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान रामलाल चौरे का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, बलरामपुर में नीयत किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।