महेंद्रगढ़ के नारनौल में नाबालिग के साथ रेप करने वाले दोषी को ढाई साल बाद 20 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उस पर 1 लाख 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह फैसला केपी सिंह की स्पेशल फास्ट ट्रैक प
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8 जुलाई 2022 को नाबालिग लड़की के बयान पर महिला थाना नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बनाया करवाए गए। जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी प्रीतम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की प्रशिक्षु द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।