चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोलर पावर प्लांट लगाने के नाम पर पैसे लेने के बावजूद काम पूरा न करने पर मोहाली की एक कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी पर 10 हजार का हर्जाना लगाया है और शिकायतकर्ता को 9.31 लाख रुपए
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मामला सेक्टर-7 निवासी हरभजन सिंह बस्सी का है, जिन्होंने सितंबर 2018 में मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित माहिरा (स्टैटन सोलर टेक्नोलॉजीस) और इसके प्रोपराइटर अरुण कुमार उप्पल से सोलर पावर प्लांट खरीदने का समझौता किया था। कंपनी को 12.5 के.वी., 3 के.वी., और 2 के.वी. का सोलर पावर प्लांट 11.15 लाख रुपए में सप्लाई करना था।
भुगतान के बावजूद काम अधूरा शिकायतकर्ता ने 10.53 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था और 61,335 रुपए टैक्स भी अदा किया। इसके बावजूद कंपनी ने न तो प्लांट की आपूर्ति की और न ही नेट मीटरिंग की। शिकायतकर्ता के बार-बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज की। नोटिस के बावजूद उत्तरदाता पक्ष ने जवाब नहीं दिया, जिसके चलते आयोग ने मामले को एक्स-पार्टी घोषित कर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 9.31 लाख रुपए 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए और 10 हजार बतौर हर्जाना और 10 हजार मुकदमे का खर्च अदा करे।