गांव सोतई निवासी मृतक भूपेन्द्र रावत ,जिसको गोली मारी गई थी
हरियाणा के फरीदाबाद में गांव सोतई में झगड़े के दौरान गोली मारकर 20 साल के युवक की हत्या करने के मामले में ,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के शर्मा की कोर्ट ने आरोपी नरबीर को 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में 14 आरोपियों में से 8 को अदालत ने बरी कर दिया
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जन्माष्टमी के दिन मंदिर में हुआ था झगड़ा
गांव सोतई में अगस्त 2021 में जन्माष्टमी के दिन दो पक्षों में मथुरा से लाई गई, दही -हांडी चढ़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार गांव सोतई निवासी भूपेंद्र रावत और गांव का ही नरवीर उर्फ सोनू 30 अगस्त को सुबह अलग अलग टोली बनाकर वृंदावन गए थे। वहां से दोनों गुट के लोग दही हांडी लेकर आए थे, ताकि रात को कृष्ण जन्मोत्सव पर उसे गांव के मंदिर में चढ़ाया जा सके। दोनों गुटों में 10-12 लोग शामिल थे। ये दही हांडी लेकर शाम करीब सात बजे घर पहुंच गए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे दोनों पक्षों के लोग मंदिर में दही हांडी चढ़ाने के लिए पहुंच गए थे, पहले दही हांडी चढ़ाने को लेकर भूपेंद्र और सोनू गुट में कहासुनी हो गई। बाद में बात हाथापाई तक पहुंच गई।
फरीदाबाद कोर्ट सेक्टर 12 ( फाइल फोटो)
20 साल के भूपेंद्र को लगी गोली
दोनों पक्षों के बीच मंदिर में ही झगड़ा शुरू हो गया, मृतक भूपेंद्र के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके बेटे को मंदिर के पीछे खेतों में खींच ले गए और उसको गोली मार दी। जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय भूपेंद्र की मौत हो गई। सदर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर 14 आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला अदालत ने इस मामले में वीरवार को फैसला देते हुए आरोपी नरबीर को 10 साल की सजा सुनाई है
इन आरोपियों को भी मिली सजा
फरीदाबाद कोर्ट ने इस मामले में दोषी नरबीर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। और 1 लाख 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए 14 लोगों में से 8 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके अलावा कंवरपाल, लेखराज, सूर्यदेव, योगेश को 1 साल की सजा सुनाई गई है और सभी के अपर अलग अलग 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। आर्म्स एक्ट में तेजपाल उर्फ छंगा को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने छह महीने की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।