रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र में मलवासा में बिना डिग्री के डॉक्टर और रजिस्ट्रेशन बिना एक हॉस्पिटल चलते मिला है। लाइसेंस मेडिकल स्टोर का ले रखा था और मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इलाज करने वालों के पास डॉक्टर की कोई डिग्री भी नहीं मिली। स्वास्थ
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सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने बताया कि ग्राम मलवासा में डॉ. एहसान अली एवं डॉ. अली हुसैन निवासी एवरिया के विरुद्ध फर्जी क्लीनिक और मेडिकल स्टोर संचालन की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच के लिए टीम को भेजा। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला।
मेडिकल स्टोर के पीछे बने कक्ष में डॉ. एहसान अली बिस्तर आधारित भर्ती व्यवस्था के आधार पर उपचार करते हुए मिले। डॉ. एहसान अली ने टीम सदस्यों को जीएनएम ट्रेंनिग का प्रमाण पत्र होना बताया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 व 2018 नियम 4 का उल्लंघन मिला।
जांच टीम को मौके से बॉटल, सीरिंज भी मिली।
नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधान अनुसार अस्पताल का वैधानिक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इलाज करने वाले स्वयं के डॉक्टर होने के संबंध में कोई भी प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए। इनके पास से मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश का चिकित्सा व्यवसाय संबंधी रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में दवाइयां जब्त की।
पुलिस में कराएंगे एफआईआर
सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने बताया जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा प्रकरण में पटेल मेडिकल में चल रहे अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां जब्ती में ली है। मौका पंचनामा बनाया है। नामली पुलिस थाना में वैधानिक कार्रवाई हेतु एफआईआर कराने संबंधी कार्रवाई की है। जांच टीम में डॉ. प्रणब मोदी, डॉ. राजेश मंडलोई, आशीष चौरसिया, पुष्कर राज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

जांच टीम को मेडिकल स्टोर के पास बने कक्ष में इलाज संबंधी जांच उपकरण भी मिले।
एक और फर्जी अस्पताल मिला
रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को नायन निवासी भेरूलाल ने शिकायत की। भेरुलाल ने बताया कि उनकी पत्नी जसोदा का उपचार जितेंद्र प्रजापति निवासी नायन जिला रतलाम द्वारा किया। लापरवाही पूर्वक किए उपचार के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई थी।
मामले में कलेक्टर बाथम ने सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर को कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। जांच टीम द्वारा ग्राम नायन में जाकर अस्पताल का निरीक्षण किया। संबंधित इलाज करने वाला जितेंद्र प्रजापति ग्राम नायन में नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने बताया वर्तमान में जितेंद्र प्रजापति ग्राम कनवास (खाचरौद) में मरीजों का इलाज करता है। जांच टीम ग्राम कनवास पहुंची। अस्पताल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पाया कि जितेंद्र प्रजापति द्वारा मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाता है। मेडिकल स्टोर का वैध लाइसेंस मिला। मेडिकल स्टोर के पास बने कक्ष में मरीज को भर्ती कर उपचार करने संबंधी व्यवस्थाएं भी मिली। टीम को जितेंद्र प्रजापति अपने पास मरीजों का उपचार करने संबंधी कोई भी वैधानिक लाइसेंस अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जितेंद्र प्रजापति के द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत चिह्नित दवाइयां भी बेचते हुए कोई भी रजिस्टर में इंट्री नहीं मिली।
ग्राम कनवास तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में होने के पर आगामी कार्रवाई के लिए टीम ने पंचनामा बनाया। टीम द्वारा सीएमएचओ को जांच प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत की थी। शिकायत पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेकर जांच कराई।