विभाग की ओर से गुरुवार को रीलिज जारी किया गया है।
परिवहन विभाग ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
.
गुरुवार को परिवहन सचिव सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह कदम सभी वाहन मालिकों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ देने और ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया है। इसका प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है।
31 मार्च तक अपडेट करें मोबाइल नंबर
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2025 तय की है। जिन वाहन चालकों और मालिकों ने अब तक डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक यह कार्य पूरा करना मैंडेटरी होगा।
निर्धारित समय सीमा तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जाता, तो वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 से अब तक लगभग 32,000 वाहन मालिकों ने अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है, लेकिन अब भी 24 लाख से अधिक वाहन स्वामियों ने अपना नंबर अपडेट नहीं किया है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल।
सॉफ्टवेयर में किया जाएगा बदलाव
परिवहन विभाग ने यह भी घोषणा की है कि वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी न किए जा सके।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं। इससे वे न केवल प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।
मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकती है।
वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए पोर्टल: parivahan.gov.in पर जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए पोर्टल: sarathi.parivahan.gov.in पर जाएंगे।
मोबाइल नंबर अपडेट न कराने से क्या होंगी परेशानियां?
अगर वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर गलत या पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है, तो उसे ट्रैफिक उल्लंघन पर जारी ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाएगी।
गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने से किसी दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान करने में मुश्किल हो सकती है।
वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
अगर वाहन स्वामी के रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक्ड मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो वे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। उन्हें वाहन संबंधी महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।