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हरदा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिले के सभी न्यायालयों में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। यह अवकाश हरदा, टिमरनी और खिरकिया के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे।
ये होंगे अवकाश के दिन:
- 19 मार्च (बुधवार) – रंगपंचमी
- 30 सितंबर (मंगलवार) – महाष्टमी
- 23 अक्टूबर (गुरुवार) – भाईदूज
आदेश के अनुसार, उक्त तिथियों पर जिले के सभी न्यायालय बंद रहेंगे। इन अवकाशों के अलावा अन्य निर्धारित सरकारी छुट्टियां यथावत रहेंगी।