Sunday, June 15, 2025
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गांजा तस्करी के मामले में चार आरोपियों को सजा: मुरैना कोर्ट ने दो मामलों में सुनाई सजा; एक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया – Morena News



मुरैना की षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को सजा सुनाई। दोनों मामलों में आरोपियों पर गांजा तस्करी के आरोप सिद्ध हुए, जिसके बाद न्यायालय ने दोषियों को सश्रम कारावास और जुर्म

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बता दें कि, पहला मामला 9 अप्रैल 2021 का है। उपनिरीक्षक विवेक तोमर को एसडीओपी अंबाह अशोक जादौन ने सूचना दी थी कि टाटा सफारी कार (नंबर यूपी 86 एच 5033) में चार व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लेकर अंबाह की ओर आ रहे हैं।

इस सूचना के आधार पर विराट होटल के सामने चेकिंग पॉइंट लगाया गया। जांच के दौरान टाटा सफारी कार को रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम अमित पुत्र जंगपाल जादौन और दूसरे ने अपना नाम पंकज पुत्र जंगपाल जादौन, निवासी मोरेहाना, थाना गभाना, जिला अलीगढ़ बताया। तलाशी के दौरान अमित के पास से 9.38 किलोग्राम और पंकज के पास से 9.35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

दो आरोपियों को एक साल की सजा दूसरा मामला 30 अप्रैल 2023 का है। उपनिरीक्षक सौरभ पुरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल (नंबर एमपी 07 एमडब्ल्यू 2079) पर सवार दो व्यक्ति आगरा से ग्वालियर की ओर गांजा लेकर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने पिपरयी तिराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया।

जांच के दौरान बाइक को रोका गया, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम सुरेंद्र उर्फ सोनू यादव पुत्र करन सिंह यादव और दूसरे ने अपना नाम भोलाराम उर्फ भोला पुत्र राजवीर यादव, निवासी बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर बताया। तलाशी के दौरान उनके पास से 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर, अपर लोक अभियोजक ने की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य और तर्क पेश किए, जिससे दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

पुलिस की सक्रियता से मिली सफलता

अपर लोक अभियोजक इन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि पुलिस की सक्रियता और सटीक कार्रवाई से गांजा तस्करी के इन मामलों में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष के संयुक्त प्रयास से आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी है।



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