छत्तीसगढ़ के गौरेला में दहेज में बाइक-एसी नहीं देने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता स्वालेहा बेगम (24) ने पति शेख जुनैद (27) के खिलाफ गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गौरेला के टीकरकला वार्ड 12 की रहने वाली स्वालेहा की शादी 14 मई 2023
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शादी से पहले जुनैद ने दहेज में बाइक, एसी और अन्य घरेलू सामान की मांग की थी। स्वालेहा के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार कूलर, फ्रिज, अलमारी, वाशिंग मशीन, सोफा और ड्रेसिंग टेबल दिया था।
गौरेला की स्वालेहा की शादी बलौदाबाजार के शेख जुनैद के साथ हुई थी।
दहेज कम लाई हो कहकर किया प्रताड़ित
महिला ने बताया कि शादी के बाद पति दहेज कम लाई हो कहकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दौरान 15 सितंबर 2024 को पति ने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया।

पीड़ित महिला ने गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
तलाक के बाद मायके में रह रही पत्नी
पीड़िता ने कहा कि तलाक देने के बाद माता पिता को सूचना दी। उसके बाद वह अपने माता-पिता के घर में रह रहीं हूं, काफी परेशान हूं, डरी सहमी हूं। रिश्ता बना रहे सोचकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। लेकिन पति ने अब तक कोई पूछ परख नहीं की।
अब तंग आकर स्वालेहा बेगम ने बुधवार को पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एएसपी ओम चंदेल ने बताया कि गौरेला थाना में आरोपी पति शेख जुनैद के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
तीन तलाक पर कानून और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जानने के लिए इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए…

क्या है तीन तलाक कानून?
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं-
- तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी घोषित किया गया।
- आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
- तीन साल तक की सजा का प्रावधान।
- मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
- पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है
- इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
- पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है।



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