हाथरस8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
हाथरस में न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है। नगर पंचायत हसायन की पूर्व अध्यक्ष वेदवती माहौर समेत सात लोगों को कोर्ट की अवमानना के मामले में तीन माह की सजा दी गई है। मामला नाले के दूषित पानी को खेतों में छोड़ने से जुड़ा है। पिछले सात वर्षों से नगर पंचायत हसायन की ओर से खेतों में दूषित जल बहाया जा रहा था। इससे क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं। प्रभावित किसानों में सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर वीरपाल सिंह भी शामिल थे।
वीरपाल सिंह ने इस मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सिकंद्राराऊ की अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2020 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी थी। लेकिन इस आदेश का उल्लंघन किया गया। दोषी पाए गए लोगों में पूर्व चेयरमैन वेदवती माहौर, उनके प्रतिनिधि पति चंद्रप्रकाश माहौर, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सत्यपाल सिंह, लेखा लिपिक रामनिवास, वरिष्ठ लिपिक बाबूराम, सफाई कर्मचारी जयप्रकाश बघेल और रोहताश माहौर शामिल हैं।
नाले के पानी को कराएं बंद
न्यायालय ने उप जिलाधिकारी सिकंदराराऊ से कहा है कि एक माह के भीतर विवादित भूमि में बह रहे नाले के पानी को बंद कराएं।