सिवनी में पेयजल की समस्या को देखते हुए कलेक्टर संस्कृति जैन ने अहम आदेश जारी किया है। माचागोरा बांध से संजय सरोवर बांध तक पेयजल आपूर्ति के लिए 19 अप्रैल को पानी छोड़ा गया है।
.
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निर्देश दिए हैं। सिवनी शाखा नहर के 15 गांवों में सिंचाई पर रोक लगाई गई है। वैनगंगा नदी किनारे के 47 गांवों और संजय सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के 17 गांवों में भी नहर और नदी का पानी सिंचाई के लिए नहीं लिया जा सकेगा।
पानी के बहाव की अवधि में कृषि के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। नहर और नदी का पानी केवल पीने और दैनिक जरूरतों के लिए ही उपयोग किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कार्यालयीन समय में कलेक्टर न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यह आदेश सिवनी नगर पालिका और बंडोल मल्टीपल विलेज स्कीम के 210 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन।