Sunday, June 15, 2025
Sunday, June 15, 2025
Homeउत्तर प्रदेशमहाकुंभ में हुई मौत का प्रमाण पत्र जारी करें: हाईकोर्ट ने...

महाकुंभ में हुई मौत का प्रमाण पत्र जारी करें: हाईकोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार को आठ सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया – Prayagraj (Allahabad) News



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म और मृत्यु के जिला रजिस्ट्रार प्रयागराज को महाकुम्भ में हुई एक श्रद्धालु की मृत्यु के संदर्भ में कोई अड़चन न होने पर आठ सप्ताह में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

.

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार रायसेन की गैरतगंज तहसील के जैतपुर गांव निवासी याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल पुत्र खुमान सिंह की महाकुम्भ मेला में मृत्यु हो गई थी। याची ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रयागराज के कलेक्टर को आवेदन किया है। अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र न जारी होने पर यह याचिका की गई।

कोर्ट के निर्देश पर याची ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पक्षकार बनाया और उसके बाद कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को कानून के अनुसार याची के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे के दस्तावेज़ की आवश्यकता है, तो वह याची को बताएं जो उसके बाद ऐसे दस्तावेज़ के लिए आवेदन करेगी। कोर्ट ने कार्यवाही पूरी कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular