मंडी की विशेष न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ने बुधवार को चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कालीदास और टेक सिंह को 17-17 साल की कैद और 1.60-1.60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है।
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मामला 9 मार्च 2023 का है। एएसपी मंडी के नेतृत्व में पुलिस टीम बाली चौकी बाजार के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान कालीदास की इनोवा गाड़ी तेज रफ्तार में बंजार की तरफ जाती दिखी। पुलिस ने करीब 6-7 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया।
गाड़ी से 11.584 किलोग्राम चरस बरामद
मंगलौर स्कूल से एक किलोमीटर आगे पुल के पास पुलिस ने गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से 11.584 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी कालीदास मंडी के मंदिर टांडा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी टेक सिंह कुल्लू के बंजार का निवासी है।
जिला न्यायवादी मंडी के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 24 गवाह पेश किए। दोनों आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति दूर सिंह का नाम लिया, जिससे उन्होंने चरस खरीदी थी। हालांकि, साक्ष्य के अभाव में दूर सिंह को बरी कर दिया गया। सभी गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।