10 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के सभी हाईकोर्ट्स से पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट उन केसों की रिपोर्ट जमा करें, जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन आज तक सुनाया नहीं गया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा- केसों की सुनवाई में होने वाली इस तरह की देरी बेहद परेशान करने वाली है। वक्त पर न्याय मिले। इसके लिए हमें कुछ जरूरी दिशा-निर्देश तय करने होंगे। ऐसा चलता नहीं रह सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें चार दोषियों ने शिकायत की थी कि उनकी आपराधिक अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने 2-3 साल पहले फैसला सुरक्षित किया था, लेकिन अब तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई।
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