भोपाल के कलारा गांव में ट्यूबवेल खनन करने पर मशीन जब्त की गई।
भोपाल में बिना अनुमति ट्यूबवेल खनन कर रही एक बोरवेल मशीन को प्रशासन ने जब्त कर लिया। बैरसिया के कलारा में ट्यूबवेल खनन हो रहा था। एसडीएम आशुतोष शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
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प्रशासन ने बोरवेल मशीन मय ट्रक के जब्त की है। जिसे गुनगा थाने की सुपुर्दगी में दिया गया है। बता दें कि करीब दो महीने पहले भोपाल में गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ट्यूबवेल खनन पर रोक लगाई थी। इसके मुताबिक, कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकेगा।
बैठक में गंभीर पेयजल संकट की जताई थी आशंका बता दें कि भोपाल में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत पूरे जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दो महीने पहले हुई समयावधि (टीएल) बैठक में सभी एसडीएम ने भूजल स्तर के तेजी से गिरने और भविष्य में पेयजल संकट की आशंका जताई थी। इसके बाद कलेक्टर ने यह निर्णय लिया था। आदेश के मुताबिक, एसडीएम की अनुमति के बिना जिले में बोरिंग मशीनों का प्रवेश और खनन दोनों प्रतिबंधित रहेगा। केवल सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है।
बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा एवं टीम ने यह कार्रवाई की।
अवैध बोरिंग पर FIR, 2 साल तक की सजा भी अगर कोई मशीन अवैध रूप से जिले में प्रवेश करती है या नलकूप खनन करती है, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी मशीन को जब्त कर एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपए जुर्माना, दो साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इसी नियम के तहत बैरसिया एसडीएम शर्मा ने यह कार्रवाई की है।
शासकीय योजनाओं पर रोक नहीं यह आदेश केवल निजी नलकूपों पर लागू है। शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे नलकूप खनन कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। पीएचई द्वारा संचालित कार्यों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।