उपभोक्ता फोरम ने घर में खड़ी एक करोड़ की बीएमडब्ल्यू कार की तारें कुतरने के मामले में फैसला सुनाया है। फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बीमा पॅालिसी के तहत दी जा रही 55 हजार की धनराशि को पर्याप्त माना है।
.
फोरम ने फैसला सुनाया कि कार में रखी बोतल को चूहे द्वारा काटने पर उसमें रखे लिक्वियड से कार में हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ सेक्टर 20-ए निवासी डॉ. सचिन शर्मा अमृतसर में रहते हैं। डॉ. सचिन 9 अप्रैल 2022 को बीएमडब्ल्यू कार से लुधियाना आए थे।
लुधियाना में वह दोस्त के घर ठहरे थे। अगले दिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है। कार की महत्वपूर्ण तारें कुतरी हुईं थीं। उन्होंने बीमा लाभ के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीटी रोड खन्ना के अधिकारियों से संपर्क किया।
कंपनी को 10 लाख क्लेम देने की मांग की। कंपनी ने चूहे के कारण हुए नुकसान को लेकर 55 हजार देने की बात कही व बाकी धनराशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉ. सचिन शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने सबूतों व एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आधार मानकर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हक में फैसला सुनाया है।