Gurugram Lady Teacher Said, Stay Away Student 50 Kilometers | रेवाड़ी कोर्ट में गुरुग्राम की लेडी टीचर की जमानत खारिज: कहा-अपनी उम्र, पवित्र रिश्ते का ख्याल नहीं रखा; स्टूडेंट की किसिंग सहमति भी नकारी – Rewari News

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गुरुग्राम के नामी स्कूल की लेडी टीचर की 21 जून को गिरफ्तारी हुई थी। – फाइल फोटो

हरियाणा में गुरुग्राम के नामी स्कूल की लेडी टीचर की जमानत याचिका रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी। टीचर पर रेवाड़ी के 12वीं के छात्र का यौन शोषण करने का आरोप है। उसे 21 जून 2025 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। त

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इसमें टीचर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की-

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टीचर ने अपनी उम्र और टीचर-स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा। इसे जमानत नहीं मिल सकती।

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कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किसिंग सीन में दोनों की सहमति दिखती है। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट नाबालिग है, इसलिए ये दलील यहीं खत्म हो जाती है।

वहीं, टीचर के वकील ने कोर्ट में कहा कि महिला अब यौन शोषण के पीड़ित स्टूडेंट से 50 किलोमीटर दूर रहेगी, क्योंकि अब उसका परिवार रेवाड़ी से चरखी दादरी शिफ्ट हो गया है।

रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लेडी टीचर की जमानत याचिका खारिज की है। - फाइल फोटो

रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लेडी टीचर की जमानत याचिका खारिज की है। – फाइल फोटो

लेडी टीचर के वकील ने कोर्ट में ये 3 दलीलें दीं…

  1. किसिंग सीन बता रहे नहीं हुआ शोषण: जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेडी टीचर के वकील ने कहा कि जिस प्रकार से वीडियो में स्टूडेंट और टीचर के किसिंग सीन हैं, उससे नहीं लगता कि टीचर ने किसी प्रकार से स्टूडेंट का शोषण किया है। होटल का रिकॉर्ड भी बता रहा है कि स्टूडेंट के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई है। वीडियो में भी दबाव नहीं सहमति दिख रही है।
  2. प्राइमरी टीचर, स्टूडेंट 12वीं कक्षा का: लेडी टीचर के वकील ने कहा कि दोनों के बीच टीचर-स्टूडेंट का रिश्ता नहीं था। आरोपी लेडी टीचर तो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती थी, जबकि पीड़ित 12वीं कक्षा का छात्र था। ऐसे में दोनों के बीच टीचर-स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता।
  3. केस दर्ज करवाने में देरी क्यों: इसके अलावा, वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अगर नाबालिग छात्र का इतने दिन से यौन शोषण हो रहा था तो FIR दर्ज करवाने में इतनी देरी क्यों हुई? पीड़ित छात्र ने FIR उस समय करवाई, जब लेडी टीचर की ओर से एक FIR दर्ज करवाई जा चुकी थी। इसे अपने काउंटर के लिए की गई कार्रवाई माना जाना चाहिए।

याचिका खारिज करते समय कोर्ट की टिप्पणी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज लोकेश गुप्ता ने लेडी टीचर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्टूडेंट ने FIR दर्ज करवाने में देरी इसलिए की, क्योंकि वह अपनी टीचर के प्रभाव में था। टीचर ने अपनी उम्र और टीचर-स्टूडेंट के पवित्र रिश्ते का ध्यान नहीं रखा।

जज ने कहा- दोनों की सहमति का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पीड़ित छात्र नाबालिग था। चूंकि, पीड़ित और उसके भाई को पॉक्सो मामले में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में कोर्ट जमानत याचिका को खारिज करती है।

अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी इससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए लेडी टीचर ने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट व उसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन दोनों ही जगह से याचिका खारिज हुईं। इसके बाद पुलिस ने उसे 21 जून को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।

अब सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें पूरा मामला…

  • अच्छे नंबर दिलाने का बहाना लगाकर घर बुलाती थी टीचर: चरखी दादरी की निवासी 40 साल की लेडी टीचर गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में रेवाड़ी का छात्र 12वीं में पढ़ता था। छात्र के परिजनों की शिकायत के अनुसार, लेडी टीचर छात्र की क्लास टीचर थी। वह एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्र को घर बुलाती थी।
  • छुट्टियों के बावजूद घर पर बुलाया: आरोप है कि जून 2024 को छात्र पहली बार टीचर के घर गया। उस दिन स्कूल की छुट्‌टी थी। यहां मौके का फायदा उठाकर लेडी टीचर ने छात्र के साथ छेड़छाड़ की और यौन संबंध बनाए। इसके बाद लेडी टीचर बार-बार बहाने से छात्र को घर बुलाकर उसका यौन शोषण करती रही।
  • पति के ऑफिस जाने के बाद छात्र को बुलाती थी: पुलिस के मुताबिक, टीचर शादीशुदा है, इसलिए वह पति के ऑफिस जाने के बाद चुपके से छात्र को घर बुलाती थी। पति के डर से महिला छात्र को होटल में भी ले गई और संबंध बनाए। छात्र को वह अपना रिश्तेदार बताकर कमरे में ले जाती थी, क्योंकि छात्र नाबालिग था, इसलिए उसे एंट्री नहीं मिलती थी। जब महिला का पति से विवाद हो गया और अलग रहने लगी तो टीचर ने छात्र को फिर घर बुलाना शुरू किया। जून से लेकर सितंबर के बीच दोनों होटल या घर पर कई बार मिले।
  • विरोध करने पर छात्र पर कराया छेड़छाड़ का मुकदमा: पुलिस के अनुसार, अचानक छात्र विरोध करने लगा तो टीचर को पोल खुलने का डर लगा। इस वजह से उसने 20 जनवरी 2025 को छात्र पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। हालांकि, छात्र को अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उसने टीचर की सच्चाई सबके सामने रखी। उसने पिता को टीचर के वीडियो भी दिखाए।
  • पुलिस ने मामला दर्ज किया: बेटे की पूरी कहानी सुनने के बाद पीड़ित के पिता ने 13 मार्च 2025 को टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पिता ने पुलिस को वे वीडियो भी सौंपे। पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होते ही आरोपी महिला ने 21 मार्च 2025 को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन बाद में खुद ही याचिका वापस लेकर फरार हो गई। इसके बाद 7 मई 2025 को उसने दोबारा अग्रिम जमानत डाली, लेकिन 14 मई को अदालत ने इसे याचिका कर दिया।
  • अंतिम बहस में जमानत याचिका खारिज : महिला ने 6 जून को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस पर 20 जून को सुनवाई हुई। हालांकि, बहस के बाद कोर्ट ने फिर से याचिका को खारिज कर दिया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।



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