वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी पंजीयन की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था में अब व्यापारी को पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसके जिले में बनाए गए सुविधा केंद्र में जाना होगा। यहां उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, साथ ही पंजीयन के लिए
.
उनकी मूल प्रति भी सुविधा केंद्र में ले जानी होगी। केंद्र से सत्यापन के बाद पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होगी। व्यवस्था में किए गए बदलाव को जीएसटी पंजीयन में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट अनिल अग्रवाल ने बताया पूर्व में जब कोई व्यापारी जीएसटी पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करता था तो उसके रजिस्टर्ड ई-मेल पर एक लिंक आती थी।
उस लिंक पर आधार सत्यापन का काम किया जाता था। नई व्यवस्था में अब दो लिंक आएंगी। दूसरी लिंक के माध्यम से आप अपने जिले के सुविधा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। सुविधा केंद्र में जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। मूल दस्तावेजों की भी छंटनी की भी छंटनी की जाएगी।