EPFO May Enable PF Withdrawals via ATM Before Diwali; Monthly Pension Hike on Agenda | दिवाली से पहले ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा: 10-11 अक्टूबर को EPFO की बैठक में फैसला होगा; मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा

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नई दिल्ली5 मिनट पहले

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ये बदलाव लागू होने के बाद देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। - Dainik Bhaskar

ये बदलाव लागू होने के बाद देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट होल्डर्स को PF का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में EPFO का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1,500-2,500 रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है।

EPFO जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ‘EPFO 3.0’ लॉन्च करने जा रहा है। ये न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी UAN को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर ATM से पैसे निकाल सकेंगे।

ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।

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