लुधियाना| 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरविन्दर सिंह ने बताया कि आम लोगों के बीच के विवादों को त्वरित एवं सस्ते में निपटाने के उद्देश्य से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला अदाल
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लोक अदालत में किराया, बैंक वसूली, संपत्ति मामले, बिजली और पानी के बिल(चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्ते और विच्छेद लाभ जैसे नागरिक मामलों, वन अधिनियम के मामले, आपदा मुआवजा, आपराधिक मामले आदि का निपटारा किया जाएगा।