नीरज सिंह हत्याकांड: फैसले के दो माह बाद हाईकोर्ट में अपील, संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों की रिहाई को दी गई चुनौती

editor
2 Min Read

धनबाद | 4 नवंबर 2025धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ अब झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। यह अपील फैसले के दो माह बाद दर्ज की गई है।

यह अपील नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह, मृत ड्राइवर घोलटू महतो की पत्नी मीना देवी, और मृतक अशोक यादव की पत्नी इंदु देवी द्वारा अलग-अलग दाखिल की गई है। अपील में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

पीड़ित पक्ष ने अपनी याचिका में झारखंड सरकार, संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी सिंह, संजय सिंह, डबलू मिश्रा उर्फ राकेश मिश्रा, पंकज सिंह, कुर्बान अली उर्फ सोनू, सागर सिंह उर्फ शिबू, रोहित सिंह उर्फ चंदन सिंह और विनोद सिंह को पार्टी बनाया है।

फिलहाल यह अपील डिफेक्टिव रिमूवल स्टेज में है, जिसे जल्द ही सुनवाई (एडमिशन) के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि अपील में यह कहा गया है कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की अनदेखी की और बचाव पक्ष के दावों को गलत तरीके से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन फोटो साक्ष्यों को भी दरकिनार कर दिया, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने सबूत के रूप में प्रस्तुत किया था।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती मिलने के बाद मामले ने फिर से नया मोड़ ले लिया है।📰 #Dhanbad #NeerajSinghMurderCase #SanjeevSingh #JharkhandHighCourt #BreakingNews #VandeBharatNews

Leave a Comment