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title: "बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना"
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updated: "2026-10-28T05:28:12+00:00"
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# बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना

बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना

छह साल बाद आया अदालत का फैसला, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से मिली सजा

बाराबंकी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बाराबंकी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार शाम करीब पांच बजे सुनाए गए इस फैसले के बाद मामले में न्यायिक कार्रवाई का अहम पड़ाव पूरा हुआ। मामला असंद्रा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

पुलिस के मुताबिक, लल्लू उर्फ वसीम पुत्र करामात निवासी पूरे समधी, मजरे टिकरा बबुआन, थाना असंद्रा के खिलाफ 18 नवंबर 2020 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू की। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट पंकज कुमार सिंह ने प्रकरण की विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी

पुलिस के अनुसार, मामले में दोषी को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और संबंधित पुलिसकर्मियों ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने लल्लू उर्फ वसीम को दोषी ठहराया और उसे प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

महिला अपराधों में सजा दिलाने पर जोर

पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों और महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी अभियान के तहत संबंधित मामले की नियमित निगरानी की गई और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।

पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है।

वंदे भारत न्यूज, बाराबंकी।
