Sunday, June 22, 2025
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CG में CBI की सीमाएं तय: सेंट्रल कर्मचारियों पर छूट मगर स्टेट सर्विस के अफसरों पर एक्शन के लिए पहले सरकार से पूछना होगा – Raipur News


छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने केंद्र की बड़ी जांच एजेंसी CBI के लिए सीमाएं तय की हैं। इसके तहत अब सीबीआई को प्रदेश में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई की पूरी अनुमति है, लेकिन राज्‍य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर

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खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ में PSC घोटाले की जांच CBI कर रही है। इसमें जिन अफसरों पर गलत ढंग से नौकरी हासिल करने का आरोप है वो स्टेट सर्विस के तहत ही आते हैं। CGPSC घोटाले की CBI जांच करवाना मौजूदा भाजपा सरकार का बड़ा चुनावी वादा था। CBI इस मामले की जांच कर भी रही है मगर अब स्टेट सर्विस के अफसरों तक पहुंचने से पहले CBI को सरकार से पूछना होगा।

क्या है नोटिफिकेशन में CBI की लिमिटेशंस को लेकर गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (क्र. 25 सन् 1946) की धारा 6 के अनुसरण मे, समय-समय पर संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराध या अपराधों की श्रेणियों, जो कि कथित तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों या केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के उपक्रम के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों), के अन्वेषण के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति देती है।

यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई अन्वेषण नहीं किया जायेगा। किसी अन्य अपराध के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी प्रवृत्त रहेंगी।

भूपेश सरकार CBI पर बैन लगा चुकी थी भूपेश बघेल की सरकार ने 2019 में जनरल कन्सेंट वापस लिया छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। इसके कुछ ही दिन बाद सरकार ने जनवरी 2019 में राज्य में सीबीआई जांच पर रोक लगा दिया। यानी बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई की एंट्री राज्य में किसी भी तरह की जांच में नहीं होगी।

भूपेश सरकार के लगाए बैन को विष्णु सरकार ने हटाया मगर अब लिमिट तय की है।

भूपेश सरकार के लगाए बैन को विष्णु सरकार ने हटाया मगर अब लिमिट तय की है।

तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि एनडीए सरकार में सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। राज्य के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमें यह फैसला लेना पड़ा।

छत्तीसगढ़ ने 2001 में राज्य में सीबीआई को जांच की अनुमति दी थी। तब से लेकर 2018 तक सीबीआई ने राज्य के कई बड़े मामलों की जांच की। जिनमें रामावतार जग्गी हत्याकांड, बिलासपुर के पत्रकार सुशील पाठक और गरियाबंद के छुरा के उमेश राजपूत हत्या, एसईसीएल कोल घोटाला, आईएएस बीएल अग्रवाल रिश्वत कांड, भिलाई का मैगनीज कांड और कथित सीडी कांड शामिल है।

फिर साय सरकार ने हटाया था प्रतिबंध मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया। इसे लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए यह आदेश जारी किया । तब छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने राज्य में सीबीआई की तरफ से की जाने वाली जांच और रिसर्च के लिए अधिकारिता के संबंध में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2019 को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया था।



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