धनबाद | 15 दिसंबर 2025प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयुक्त ने राजस्व कार्यों के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके प्रभावी समाधान के तरीकों पर अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया।
कार्यशाला के दौरान आयुक्त ने लंबित दाखिल–खारिज मामलों, दोहरी जमाबंदी, गैर मजूरवा भूमि को कब्जा मुक्त कराने समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानूनों और प्रावधानों की समुचित जानकारी के अभाव में कई बार त्रुटिपूर्ण आदेश पारित हो जाते हैं, जिसका लाभ अवैध कब्जाधारियों को मिल जाता है। ऐसे में सभी पदाधिकारियों को भूमि अर्जन, मुआवजा और जमाबंदी से जुड़े सभी नियमों की गहन जानकारी होना आवश्यक है।
आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिन दाखिल–खारिज मामलों में कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें 30 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाए। साथ ही उन्होंने रेवेन्यू एक्ट, सीएनटी एक्ट, वन पट्टा, लैंड सीलिंग एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 व 1980, खासमहाल भूमि, वाटर बॉडीज एक्ट, परिशोधन पोर्टल, खतियान एवं रजिस्टर-2 की प्रविष्टियों के महत्व सहित कई विषयों पर उदाहरणों के माध्यम से जानकारी दी।
कार्यशाला से पूर्व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने आयुक्त का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आयुक्त के सर्किट हाउस आगमन एवं प्रस्थान के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।कार्यशाला में उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर, अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीबी श्री राजीव रंजन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सहित भू-अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।



















