नई दिल्ली15 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जांच के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका को इस मामले में फैसला देने वाली पुरानी बेंच के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका हमारे पास क्यों लाए हो, इस पर पुरानी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 अप्रैल को पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में EVM में गड़बड़ी की बात को निराधार बताया और कहा था कि EVM सेफ है। इससे बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग बंद हुई है।
SC ने चुनाव रिजल्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को हर विधानसभा की 5% EVM के माइक्रोकंट्रोलर चिप्स की जांच की अनुमति दी है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले ने अपीलकर्ता हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और 5 बार के विधायक लखन कुमार सिंगला के वकील गोपाल शंकरनारायणन को यह आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत याचिका में जो मांग की गई, उसके लिए पिछली बेंच के 26 अप्रैल को दिए गए फैसले की जरूरत है।
दलाल और सिंगला को अपनी-अपनी विधानसभा में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने चुनाव आयोग (EC) से EVM के 4 कम्पोनेंट्स- कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, VVPAT और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजनल बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश देने की मांग की।
उन्होंने बताया कि याचिका में चुनाव के रिजल्ट को चुनौती नहीं दी गई बल्कि EVM की जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है।
बता दें,सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद हर विधानसभा की 5 प्रतिशत EVM की जांच उसे बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स के द्वारा कराई जानी चाहिए।
रिजल्ट को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से EC को 8 हफ्ते में जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने की मांग की है।
हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतीं।
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