Hearing on Jane Street and SEBI case today | जेन स्ट्रीट v/s सेबी मामले की सुनवाई आज: अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी पर शेयर मार्केट में हेरफेर का आरोप-बैन, इसी के खिलाफ अर्जी

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नई दिल्ली12 मिनट पहले

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SEBI ने जेन स्ट्रीट पर बाजार में हेरफेर करने और 4,844 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया था। - Dainik Bhaskar

SEBI ने जेन स्ट्रीट पर बाजार में हेरफेर करने और 4,844 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया था।

अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट और भारत का मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आज (9 सितंबर) कोर्ट में आमने-सामने होंगे।

दो महीने पहले SEBI ने जेन स्ट्रीट पर बाजार में हेरफेर करने और 4,844 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया था।

सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस में हेराफेरी करके छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इसी के खिलाफ जेन स्ट्रीट ग्रुप ने पिछले हफ्ते SEBI के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में केस कर दिया था।

हालांकि, कंपनी का कहना है कि सेबी ने उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं दिए, जिनके आधार पर वो अपना पक्ष रख सकते थे। साथ ही, जेन स्ट्रीट का दावा है कि सेबी की अपनी सर्विलांस टीम ने पहले जांच में कोई हेरफेर नहीं पाया था। ये विवाद दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट लिए भी अहम है।

4 पॉइंट में पूरा मामला समझें..

  • सेबी ने 3 जुलाई 2025 को जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। सेबी का कहना था कि जेन स्ट्रीट ने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हेराफेरी की, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ।
  • जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मई 2025 तक जेन स्ट्रीट ने 36,671 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जिसमें से 4,844 करोड़ रुपए को गैर-कानूनी मुनाफा माना गया।
  • सेबी ने निर्देश दिया था कि ट्रेडिंग फिर से शुरू करने के लिए उसे 4,844 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा करने होंगे। जेन स्ट्रीट ने 11 जुलाई को यह राशि जमा कर दी।
  • 18 जुलाई को सेबी ने उसे ट्रेडिंग की अनुमति दे दी। लेकिन, यह भी साफ कर दिया कि जेन स्ट्रीट को उन ट्रेडिंग पैटर्न्स से बचना होगा, जिन्हें मार्केट रेगुलेटर ने मैनिपुलेटिव माना था।

जेन स्ट्रीट ने हेराफेरी के आरोपों को गलत बताया था

  • जेन स्ट्रीट ने सेबी के आरोपों को गलत बताया था। कंपनी का कहना है कि उसने जो ट्रेडिंग की, वह एक सामान्य इंडेक्स आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी थी, जिसमें बाजार में कीमतों के अंतर का फायदा उठाया जाता है।
  • कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक मेमो में कहा कि सेबी ने उनकी ट्रेडिंग को गलत समझा है। जेन स्ट्रीट ने यह भी कहा कि वह सेबी के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है।
  • हालांकि, कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि वह फिलहाल भारत में ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करेगी। जेन स्ट्रीट की भारत में डेरिवेटिव्स में हिस्सेदारी सामान्य शेयरों की तुलना में 5 से 7 गुना ज्यादा थी।

आर्बिट्रेज स्ट्रैटजी और मार्केट मैनिपुलेशन में अंतर

आर्बिट्रेज एक वैध ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें ट्रेडर एक ही समय में अलग-अलग बाजारों या प्लेटफॉर्म्स में किसी शेयर, कमोडिटी या डेरिवेटिव की कीमतों में अंतर का फायदा उठाता है।

मान लीजिए, एक कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 100 रुपए में बिक रहा है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 102 रुपए में। ट्रेडर BSE से शेयर खरीदकर NSE पर तुरंत बेच देता है और 2 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। यह पूरी तरह से कानूनी है।

मार्केट मैनिपुलेशन गैर-कानूनी गतिविधि है। इसमें ट्रेडर जानबूझकर शेयरों की कीमतों को प्रभावित करता है, ताकि उसे मुनाफा हो या दूसरों को नुकसान हो।

मान लीजिए, कोई ट्रेडर किसी कंपनी के शेयरों को भारी मात्रा में खरीदता है और अफवाह फैलाता है कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे शेयर की कीमत बढ़ जाती है और वह ऊंचे दाम पर बेच देता है। इससे अन्य लोगों को नुकसान होता है और उसे फायदा।

सेंसेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच करेगा सेबी

सेबी ने जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग की अनुमति तो दे दी है, लेकिन NSE और BSE को कहा गया है कि वे जेन स्ट्रीट के भविष्य के ट्रेड्स पर बारीकी से निगरानी रखें।

सेबी ने यह भी कहा है कि अगर जेन स्ट्रीट ने फिर से कोई मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग पैटर्न अपनाया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सेबी की जांच अभी भी जारी है और इसमें कई महीने लग सकते हैं। सेबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए सेंसेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी नजर डालने का फैसला किया है। सेबी को शक है कि जेन स्ट्रीट ने बीएसई के इंडेक्स में भी हेरफेर किया होगा।

जेन स्ट्रीट मार्केट में हेराफेरी कैसे करती थी, इसे विस्तार से पढ़े….

SEBI ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म पर इंडेक्स एक्सपायरी के दिन कीमतों में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। SEBI ने 4,843.57 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को जब्त करने का आदेश भी दिया है।

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